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Sunday, July 12, 2026
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कोलकाता कांड: “ममता सरकार आरजी कर अस्पताल में CISF सुरक्षा में बाधा डाल रही”, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

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नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने कोलकाता रेप-मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया है. मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर कर पश्चिम बंगाल को आर जी कर अस्पताल में सीआईएसएफ को पूर्ण सहयोग प्रदान करने तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेशों का अक्षरशः पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने तथा इसके विकल्प के रूप में राज्य के संबंधित अधिकारियों, प्राधिकारियों के विरुद्ध आदेशों का जानबूझ कर अनुपालन न करने के लिए अवमानना कार्यवाही आरंभ करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है.

गृह मंत्रालय ने अपने आवेदन में कहा है कि आर जी कर अस्पताल में तैनात सीआईएसएफ कर्मियों को आवास की कमी तथा बुनियादी सुरक्षा ढांचे की कमी के कारण गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.आवेदन में कहा गया है, ‘आवासीय इकाई द्वारा सामना की जा रही बाधाओं के बावजूद वर्तमान में जवान सीआईएसएफ यूनिट एसएमपी, कोलकाता में रह रहे हैं. एसएमपी कोलकाता से आर जी कर अस्पताल तक यात्रा का समय एक तरफ से लगभग 1 घंटा है तथा प्रभावी ढंग से कर्तव्यों का निर्वहन करना तथा आकस्मिकताओं के दौरान विधिवत तथा शीघ्रता से प्रतिक्रिया करने के लिए सीआईएसएफ जवानों को जुटाना कठिन है.

गृह मंत्रालय ने कहा कि उसने 2 सितंबर को जारी एक पत्र के माध्यम से पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के समक्ष इस मामले को उठाया था, जिसमें पर्याप्त रसद व्यवस्था और सीआईएसएफ द्वारा मांगे गए सुरक्षा उपकरणों के लिए अनुरोध किया गया था.

आवेदन में कहा गया है कि इसके बाद, राज्य सरकार की ओर से सीआईएसएफ कर्मियों को पर्याप्त सहायता सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, जिन्हें इस अदालत के आदेश के तहत आरजी कर मेडिकल अस्पताल में निवासियों,श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया गया है.

गृह मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान जैसी तनावपूर्ण स्थिति में राज्य सरकार से इस तरह के असहयोग की उम्मीद नहीं की जाती है और डॉक्टरों और विशेष रूप से महिला डॉक्टरों की सुरक्षा पश्चिम बंगाल सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए.
आवेदन में कहा गया है कि बार-बार अनुरोध के बावजूद पश्चिम बंगाल राज्य की निष्क्रियता “एक प्रणालीगत अस्वस्थता का लक्षण है, जिसमें अदालत के आदेशों के तहत काम करने वाली केंद्रीय एजेंसियों के साथ इस तरह का असहयोग आदर्श है”. गृह मंत्रालय ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का जानबूझकर पालन न करने के बराबर है.

आवेदन में कहा गया है, “यह प्रस्तुत किया गया है कि राज्य सरकार, जिसे राज्य के लोगों द्वारा विधिवत चुना जाता है, को अपने आचरण में निष्पक्ष होना चाहिए, खासकर जब यह उसके निवासियों की सुरक्षा से संबंधित हो. यह भी ध्यान देने योग्य है कि जब आरजी कर मेडिकल अस्पताल में पर्याप्त सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ को तैनात करने का सुझाव इस न्यायालय के समक्ष रखा गया था, तो राज्य सरकार ने अपने वकील के माध्यम से कहा था कि यदि ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।” गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस न्यायालय के आदेशों का इस तरह से जानबूझकर पालन न करना न केवल अवमाननापूर्ण है, बल्कि यह उन सभी संवैधानिक और नैतिक सिद्धांतों के भी विरुद्ध है, जिनका राज्य को पालन करना चाहिए.

गृह मंत्रालय ने कहा, “यह प्रस्तुत किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा जानबूझकर बाधा उत्पन्न करने और वर्तमान कार्यवाही शुरू करने के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा अपनाए गए व्यापक समाधान उन्मुख दृष्टिकोण को खतरे में डालने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है. राज्य सरकार जानबूझकर समस्या का समाधान खोजने की दिशा में प्रयास नहीं कर रही है और इसके बजाय, अपने ही राज्य के निवासियों के साथ अन्याय कर रही है.”

आवेदन में कहा गया है कि राज्य सरकार के अप्रत्याशित, अनुचित और अक्षम्य कृत्यों के कारण, गृह मंत्रालय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य है, क्योंकि यह सभी के लिए न्याय के हित में होगा कि राज्य सरकार सीआईएसएफ को सहयोग प्रदान करे, ताकि उसके कर्मी बिना किसी असुविधा के अपना कर्तव्य निभा सकें. गृह मंत्रालय ने कहा कि सीआईएसएफ के डीआईजी,एनईजेड-II ने सीआईएसएफ कोलकाता के ग्रुप कमांडेंट के साथ आर जी कर अस्पताल प्रशासन और कोलकाता पुलिस के साथ बैठक की, जिसमें सीआईएसएफ की न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला गया और अस्पताल परिसर में सुरक्षा सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को शीघ्र बढ़ाने का अनुरोध किया गया.

आवेदन में कहा गया है कि ग्रुप कमांडेंट ने 2 सितंबर, 2024 को एक पत्र जारी किया, जिसमें आर जी कर अस्पताल के प्रिंसिपल से पीजी, नर्सिंग स्टाफ, छात्रावास, कर्मचारियों, रोगियों और आगंतुकों सहित छात्रों/प्रशिक्षुओं के लिए नीति/स्थायी क्या करें और क्या न करें प्रदान करने का अनुरोध किया गया। गृह मंत्रालय के आवेदन में कहा गया है, “यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह मामला पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष आईजी/एनईएस-II, सीआईएसएफ के दिनांक 28.08.2024 के पत्र के माध्यम से उठाया गया था, जिसमें महिला कर्मियों के लिए अलग आवास सहित किसी भी आवास की कमी, परिवहन की कमी, रसद और अपर्याप्त सुरक्षा बुनियादी ढांचे/गैजेट और पास प्रणाली को सुव्यवस्थित करने, अस्पताल के कर्मचारियों के चरित्र और पूर्ववर्ती सत्यापन, विभिन्न कर्तव्यों के लिए स्थायी संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के संबंध में कार्रवाई पर प्रकाश डाला गया था.”

आवेदन में कहा गया है, “आगे बताया गया कि आवास, सुरक्षा गैजेट की अनुपलब्धता और परिवहन की कमी के कारण, विभिन्न स्थानों से आने वाले ड्यूटी कर्मियों, विशेष रूप से महिला दल को ड्यूटी करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.” आवेदन में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल राज्य की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह अत्यधिक हानिकारक है.

आवेदन में कहा गया है, “आवास, सुरक्षा उपकरणों की अनुपलब्धता और परिवहन की कमी के कारण, विभिन्न स्थानों से आने वाले ड्यूटी कर्मियों, विशेष रूप से महिला कर्मियों को ड्यूटी करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.” आवेदन में यह भी कहा गया है कि पश्चिम बंगाल राज्य की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह बहुत हानिकारक है और सीआईएसएफ ने अनुरोध किया है कि गृह मंत्रालय इस मामले को पश्चिम बंगाल सरकार के समक्ष उठाए.

गृह मंत्रालय ने यह आवेदन आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, कोलकाता में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाए गए स्वत: संज्ञान मामले में दायर किया है. 20 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रशिक्षुओं, रेजीडेंट और वरिष्ठ रेजीडेंट के लिए अपने काम पर लौटने के लिए सुरक्षित स्थिति बनाना आवश्यक है ताकि वे न केवल अपनी शिक्षा जारी रख सकें, बल्कि अपने रोगियों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर सकें.

सुप्रीम कोर्ट ने ने अपने आदेश में कहा, तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय को आश्वासन दिया है कि आर जी कर मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त संख्या में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल/केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, जिसमें वे छात्रावास भी शामिल हैं जहां रेजिडेंट डॉक्टर रह रहे हैं, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल ने कहा कि अस्पताल के परिसर में सुरक्षा लाने के लिए उपरोक्त कार्रवाई को अपनाने पर कोई आपत्ति नहीं है. 22 अगस्त को, मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि डॉक्टरों, नर्सों और अन्य सभी चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आर जी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती की गई है.

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