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Sunday, July 12, 2026
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UP : हाईकोर्ट से अफजाल अंसारी को बड़ी राहत; गैंगस्टर की सजा का आदेश रद, सांसदी जाने का खतरा टला

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प्रयागराज: माफिया मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को मिली 4 साल की सजा को रद कर दिया है. हाईकोर्ट ने गाजीपुर की ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सजा रद की है.

हाईकोर्ट के सजा रद करने से अब अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता पर मंडरा रहा खतरा दूर हो गया है. जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने अफजाल अंसारी की अपील को मंजूर करते हुए उनकी सजा रद की है. बता दें कि इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 4 जुलाई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था.
गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को पिछले साल 29 अप्रैल को 4 साल की सजा सुनाई गई थी. 4 साल की सजा होने की वजह से अफजाल अंसारी को जेल जाना पड़ा था और उनकी संसद की सदस्यता निरस्त हो गई थी.

हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाए जाने की वजह से अफजाल की सदस्यता बहाल हो गई थी. हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में अफजाल अंसारी फिर से गाजीपुर से सांसद निर्वाचित हुए हैं. इस बार अफजाल अंसारी ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था.

अफजाल ने हाईकोर्ट के फैसले पर जताई खुशी
गाजीपुर: वहीं हाईकोर्ट के फैसले पर सांसद अफजाल अंसारी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, मेरे माथे पर काला टीका लगाने का जो प्रयास किया गया था वो आज धुल गया है. संसद की कार्यवाही में भाग लेने के सवाल पर अंसारी ने कहा कि, मुझे कल भी नहीं रोका गया था. लेकिन मैंने फैसला किया था कि, फैसला आने के बाद सत्र में भाग लूंगा और दिल्ली निकल रहा हूं. उन्होंने कहा कि, समाजविरोधी लोगों ने मुझे गैंगेस्टर बना दिया था.

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