asd
23 C
Ahmedabad
Thursday, November 14, 2024

महाराष्ट्र : विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ शरद पवार गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस


नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के उस फैसले के खिलाफ शरद पवार गुट की याचिका पर अजित पवार और उनके 40 विधायकों से जवाब मांगा,जिसमें उपमुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) घोषित किया गया था.

Advertisement

शरद पवार गुट का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष दलील दी कि महाराष्ट्र विधानसभा के बचे हुए छोटे कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है. राज्य विधानसभा का कार्यकाल इस साल नवंबर में समाप्त हो जाएगा.
पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं, ने कहा कि अदालत शरद पवार गुट के सांसदों जयंत पाटिल और जितेंद्र अव्हाड की याचिका पर उद्धव ठाकरे गुट की इसी तरह की याचिका पर सुनवाई के तुरंत बाद सुनवाई करेगी.

Advertisement

पीठ ने कहा कि वह शरद पवार गुट द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी करेगी. पीठ ने कहा कि अन्य प्रतिवादियों को ‘दस्ती’ देने की स्वतंत्रता दी गई है. पीठ ने कहा कि ‘हम नोटिस जारी करेंगे, विचारणीयता के आधार सहित सभी आपत्तियों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा.’ ठाकरे गुट ने भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों के पक्ष में स्पीकर के फैसले के खिलाफ इसी तरह की याचिका दायर की थी.

Advertisement

फरवरी में स्पीकर ने माना था कि अजित पवार के नेतृत्व वाला एनसीपी गुट, जिसने अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत की और भाजपा-शिवसेना सरकार में शामिल हो गया, असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है. स्पीकर ने प्रतिद्वंद्वी समूहों द्वारा एक-दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली अयोग्यता याचिकाओं को खारिज कर दिया था.

Advertisement
Advertisement

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

વૉટ્સ એપ ચેનલમાં જોડાવા ક્લિક કરો
- Advertisement -
- Advertisement -

વિડીયો

- Advertisement -
error: Content is protected !!