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Sunday, June 21, 2026
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UP : लव जिहाद और धर्म परिवर्तन पर अब मिलेगी उम्रकैद की सजा, योगी सरकार का नया बिल पास


लखनऊ: योगी सरकार ने विधानसभा सदन में जबरन धर्मपरिवर्तन और लव जिहाद के खिलाफ लाए गए नए कानून को ध्वनिमत से पारित करा लिया है. एक दिन पहले ही योगी सरकार ने सदन में ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक-2024’ पेश किया था. जिसे चर्चा के बाद पास करा लिया गया है. धर्म परिवर्तन करने वालो के खिलाफ अब सजा दोगुनी कर दी गई है. नाबालिग लड़की का लव जिहाद के लिए अपहरण करने, उसे बेचने पर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान हो गया है. उत्तर प्रदेश में गुमराह करके शादी करने और अनुसूचित जाति व जनजाति के धर्म परिवर्तन के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला किया है.

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे पहले विधानसभा में धर्म सँपरिवर्तन प्रतिशेध विधेयक 2021 पारित किया था. जिसमें विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया था. अब संशोधन के माध्यम से पिछले विधेयक को सजा और जुर्माना की दृष्टि से अब और मजबूत और कड़ा करने की राज्य सरकार ने पहल की है. नए प्रावधानों के अनुसार यदि किसी नाबालिग दिव्यांग अथवा मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला एससी एसटी का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो दोष सिद्ध होने पर उसे आजीवन कारावास और 1 एक लाख रुपए जुर्माने से दंडित किए जाने का प्रावधान रखा गया है. इसी प्रकार सामूहिक धर्म परिवर्तन पर भी आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जमाने की सजा का प्रावधान है. यह विधेयक विधानसभा में पास हो गया है. अब इसे विधान परिषद में पास होने के बाद मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा.

पेपर लीक करने वालों को भी आजीवन कारावास और एक करोड़ रुपये का जुर्माना
उत्तर प्रदेश में परीक्षाओं को पारदर्शी और शुचितापूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए योगी सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है. सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों और पेपर लीक की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक-2024 को विधानसभा में मंगलवार को विधानसभा में पास कर दिया गया. नए कानून के तहत परीक्षा में नकल व पेपर लीक कराने वाले गिरोह के सदस्यों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हो सकेगी. इनमें न्यूनतम दो साल से लेकर आजीवन कारावास तक का सजा का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही एक करोड़ रुपए तक के जुर्माने को शामिल किया गया है.
नया कानून लव और प्यार के नहीं, जेहाद के खिलाफ हैः बृजभूष
पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अब बीजेपी की कोई मजबूरी नहीं की मुझे मौका दे. हां कुछ लोग सीएम और राज्यपाल बनने का सपना देख रहे हैं. कम से कम मैं मुंगेरी लाल के हंसीन सपने नहीं देखता। मेरा एक बेटा सांसद और एक बेटा विधायक है. वहीं, लव जिहाद को लेकर बनाए गए कानून का स्वागत करते हुए कहा कि लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही है. यह अध्यादेश लव और प्यार के खिलाफ नहीं है, बल्कि जेहाद के खिलाफ है. योगी सरकार प्यार करने वालों के साथ हैं. राकेश टिकैत के बयान पर बृजभूषण ने कहा कि उन्हें आरएसएस के बारे में जानकारी नहीं है. आरएसएस की भूमिका देश की आजादी के पहले से है. आरएसएस को टिकैत के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है. राकेश टिकैत का आरएसएस के बारे में बोलने का कद है. अखिलेश यादव के मानसून आफर पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा 5 साल तक योगी सरकार चलेगी. कहीं कोई जाने वाला नहीं है.

संगमनगरी के संतों ने लव जिहाद कानून का किया स्वागत
उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के कानून को और ज्यादा सख्त बनाये जाने के यूपी सरकार के फैसले का साधु संतों ने स्वागत किया है. प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर के महंत बलवीर गिरि ने कहा कि लव जिहाद को लेकर कड़े कानून किये जाने से लोगों में डर पैदा होगा और धर्म छिपाकर कोई भी महिलाओं के साथ लव जिहाद की घटनाएं नहीं होंगी. उन्होंने कहा कि लोगों में लव जिहाद के कानून का डर होगा तो वो बहन बेटियों को बरगलाने और उनसे धर्म परिवर्तन कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे. उन्होंने सभी लोगों से इस मसले पर सभी को सरकार का साथ देने की अपील भी की है. महंत बलवीर गिरि ने कहा कि इस फैसले का असर दूसरे राज्यों तक जाना चाहिए और उन्हें भी अपने राज्य में इस तरह का अध्यादेश लागू करना चाहिए.

ये अध्यादेश भी पेश

उत्तर प्रदेश आपराधिक विधि संशोधन अध्यादेश 2024

यूपी राज्य राजधानी क्षेत्र व अन्य क्षेत्र विकास परिषद अध्यादेश 2024

यूपी नजूल संपत्ति अध्यादेश 2024

यूपी विधि संशोधन अध्यादेश


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