नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूट्यूबर सवुक्कू शंकर को रिहा करने का आदेश दिया है। शंकर गुंडा एक्ट के तहत कोयंबटूर सेंट्रल जेल में बंद हैं। इस मामले में जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस एहानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि वह मामले का गुण-दोष के आधार पर फैसला नहीं करेंगे, क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट इस मामले पर विचार कर रहा है।
पीठ ने कहा कि विशेष तथ्यों को देखते हुए याचिकाकर्ता को तब तक रिहा किया जाना चाहिए, जब तक कि हिरासत के खिलाफ मामला हाईकोर्ट की तरफ से तय नहीं हो जाता। पीठ ने इस दौरान स्पष्ट किया कि उसका आदेश केवल हिरासत के मामलों से संबंधित है। पीठ ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता किसी अन्य मामले में जेल में हैं, तो यह आदेश उस पर प्रभावी नहीं होगा।
हाईकोर्ट के फैसले को दी गई थी चुनौती
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका के खिलाफ सुनवाई कर रही है, जिसमें यूट्यूबर सवुक्कू शंकर की मां की तरफ से गुंडा अधिनियम के तहत उनकी हिरासत को चुनौती देते हुए दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्थगित कर दिया गया था।